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पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में पहली सजा, सीबीआई की रही अहम भूमिका

West Bengal News
inkhbar News
  • Last Updated: July 3, 2025 17:35:17 IST

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के एक मामले में CBI जांच के बाद आखिर फैसला आ ही गया है। यह पहला मौका है जब चुनाव के बाद हिंसा यानी पोस्ट पोल वायलेंस से जुड़े किसी मामले में सजा सुनाई गई है। यह मामला नाबालिग लड़की से बलात्कार से जुड़ा हुआ है जिसमें आरोपी को दोषी ठहराया गया है।

2 मई 2021 को आए थे चुनावी नतीजे

दरअसल, साल 2021 में विधानसभा चुनाव के 2 मई को नतीजे आए थे। जिसके बाद राज्य के कई हिस्सों में हिंसा भड़की थी। जिसमें हत्या, बलात्कार और बलात्कार की कोशिश जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दिया गया। इन घटनाओं के बाद पूरे राज्य में कोहराम मच गया था। लोगों ने इस हिंसा के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की थीं। वहीं, इन घटनाओं पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सख्ती दिखाई। जिसके बाद हाई कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने 19 अगस्त 2021 को हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध, खासकर बलात्कार जैसे मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया।

HC के आदेश पर शुरू हुई थी कार्रवाई

वहीं, हाई कोर्ट के आदेश के बाद CBI ने कार्रवाई शुरू कर दी। इसके लिए देशभर से चुने हुए अफसरों की टीमें बनाई गईं। जिन्होंने हिंसा से जुड़े मामलों की गहन जांच की और ज्यादातर मामलों में चार्जशीट दायर हुई। इतना ही नहीं, सुनवाई को (West Bengal News) तेज करने के लिए CBI ने खास वकील भी नियुक्त किए थे।

मानिकचक थाने से जुड़ा है मामला

इसी से जुड़ा एक मामला मालदा जिले के मानिकचक थाने से जुड़ा था, जिसमें 9 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। जांच में सामने आया कि 4 जून 2021 की शाम को मालदा के एक सरकारी स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक रफीकुल इस्लाम उर्फ भेलू ने 9 साल की एक मासूम लड़की के साथ बलात्कार किया। यह घटना उस वक्त हुई जब पीड़िता आरोपी के आम के बगीचे में खेल रही थी। इस घटना को पीड़िता के चचेरे भाई ने देख लिया था। कोर्ट में पीड़िता और चश्मदीद दोनों ने पूरा घटनाक्रम बताया। पीड़ित पक्ष की गवाही इतनी मजबूत थी कि कोर्ट को फैसला सुनाने में कोई शक नहीं रहा।

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मालदा की पॉक्सो कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 2 जुलाई 2025 को सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी रफीकुल इस्लाम उर्फ भेलू को दोषी करार देते हुए उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376 एबी के तहत सजा सुनाई। यह धाराएं 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार के लिए बहुत सख्त सजा का प्रावधान करती हैं। हालांकि, 4 जुलाई 2025 को सजा का ऐलान होने की उम्मीद है।

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