Mathura Shahi Shahi Idgah Dispute: मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद HC ने हिंदू पक्ष को बड़ा झटका दिया है। हिंदू पक्ष की तरह से मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने वाली मांग को अदालत ने ख़ारिज कर दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 अगस्त, 2025 को होगी।
जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि मौजूद तथ्यों और याचिका के आधार पर मथुरा स्थित शाही ईदगाह को फिलहाल विवादित ढांचा घोषित नहीं कर सकते हैं। हिंदू पक्ष की तरह से यह दावा किया गया था कि ईदगाह का निर्माण भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर स्थित अति प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था। अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर है।
हिंदू पक्षकार का कहना है कि हमने HC से कहा कि वहां पहले मंदिर था। शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष वहाँ पर मस्जिद होने का कोई साक्ष्य आज तक कोर्ट में नहीं रख पाया। ऐसे में इसे मस्जिद क्यों कहा जाए? जिस तरह से कोर्ट ने अयोध्या मामले में बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा बताया था, उसी तरह शाही ईदगाह मस्जिद को भी विवादित ढांचा घोषित कर देनी चाहिए।
यह पूरा विवाद कटरा के केशव देव क्षेत्र की 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों हैं। कुल 11 एकड़ जमीन पर मंदिर है जबकि बाकी जमीन पर ईदगाह होने का दावा है। हिन्दू पक्ष पूरी जमीन को श्री कृष्ण जन्मभूमि बता रहा, वहीं मुस्लिम पक्ष इंकार कर रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि1670 में औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर बने मंदिर को तोड़ दिया था और शाही ईदगाह मस्जिद बना दी। मुस्लिम पक्ष इस दावे को ख़ारिज करता है।