Azam Khan: सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की ओर से दायर ट्रांसफर याचिका को खारिज कर दिया है। आजम ने उत्तर प्रदेश में चल रहे सभी मुकदमों का ट्रायल राज्य से बाहर कराने की मांग की थी। सपा नेता का मानना था कि यूपी में उनके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हैं कि उन्हें यहां निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है। जबकि कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह फैसला याचिकाकर्ता के अदालती रिकॉर्ड में बदलाव के मामले में उपाय ढूंढने में बाधा नहीं बनेगा।
आजम खान ने दायर की गई याचिका में यूपी में लंबित 2007 के भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई को दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग की थी। साथ ही याचिका में उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया था। पूर्व सांसद की दलील थी कि भड़काऊ भाषण की फाइल वीडियो क्लिफ के रूप में रिकॉर्ड में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन छेड़छाड़ कर उसे ऑडियो फाइल में बदल दिया गया।
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दरअसल, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच के सामने आजम खान (Azam Khan)की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने क्लिपिंग की प्रमाणित प्रति हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि मूल साक्ष्य एक वीडियो क्लिपिंग है। सिब्बल ने आगे कहा ‘यदि आपको इसे वीडियो से ऑडियो में बदलने की अनुमति दी जाती है, तो उस ऑडियो पर विचार किया जाएगा और मुझे दोषी ठहराया जाएगा। वास्तव में अदालत के रिकॉर्ड बदल दिए गए हैं’।
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