Ghaziabad News : रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के तेज गेंदबाज यश दयाल (Yash Dayal) को यौन उत्पीड़न के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ( Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार की खंडपीठ ने क्रिकेटर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है और पुलिस को उनके खिलाफ किसी भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई से बचने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि पांच साल तक एक रिलेशनशिप में रहने के बाद यह दावा नहीं किया जा सकता कि शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाए गए। यह कानूनी टिप्पणी इस मामले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में एक युवती ने यश दयाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायतकर्ता का दावा था कि क्रिकेटर ने शादी का वादा करके पांच साल तक उनका यौन शोषण किया। इस शिकायत के आधार पर इंदिरापुरम पुलिस ने यश दयाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न और धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए यश दयाल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने कोर्ट से गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने न केवल उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई, बल्कि शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
कोर्ट ने शिकायतकर्ता को निर्देश दिया है कि वह अपने दावों के समर्थन में उचित सबूत और जवाब प्रस्तुत करें। यह मामला यश दयाल के लिए न केवल कानूनी, बल्कि व्यक्तिगत और पेशेवर स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एक उभरते हुए क्रिकेटर हैं और आईपीएल जैसे बड़े मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं। कोर्ट के इस फैसले से उन्हें फिलहाल राहत मिली है, लेकिन मामले की अगली सुनवाई और शिकायतकर्ता के जवाब पर सभी की नजरें टिकी हैं।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि आने वाले समय में इस मामले की सुनवाई और सबूतों की जांच के आधार पर यह तय होगा कि यह विवाद किस दिशा में बढ़ता है। फिलहाल, यश दयाल को कोर्ट से मिली राहत ने उनके क्रिकेट करियर और व्यक्तिगत छवि पर पड़ने वाले तात्कालिक प्रभाव को कम करने में मदद की है। आरोप लगाने वाली युवती को इस मामले में पुक्ता सबूत और गवाह लाने पड़ेंगे तभी उनकी तरफ लगाए गए आरोपों की सुनवाई हो पाएगी।
ऋषभ भारद्वाज
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