Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भारतीय सैनिकों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता को ये जमानत 20 हजार रुपए के मुचलके पर दी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसको लेकर उनपर मामला दर्ज हुआ था। मामले में हुई अभी तक पांच सुनवाई में कांग्रेस नेता हाजिर नहीं हुए थे। मंगलवार को उन्होंने एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा के समक्ष पेश होकर जमानत याचिका दाखिल की।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पांच सुनवाइयों में अनुपस्थित रहने के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इस बार एडिशनल चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा के समक्ष पेश हुए। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद अब वह पेश हुए। इस याचिका में राहुल गांधी ने मानहानि मामले और लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा फरवरी 2025 में पारित समन आदेश दोनों को चुनौती दी थी।
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बता दें, सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। इसमें बताया गया था कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना का अपमान किया था। दरअसल, 9 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प का ज़िक्र करते करते हुए कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी सवाल नहीं पूछेंगे।
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