PM AWAS YOJANA : चुनावी साल में बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत लाभार्थियों की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए एक अहम निर्णय लिया है. सरकार के फैसले के बाद अब इस योजना का लाभ सिर्फ परिवारों को ही नहीं बल्कि अविवाहित वयस्कों को भी दिया जाएगा. योजना का लाभ उन  अविवाहित वयस्कों मिलेगा जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं.

ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे एक परिवार माने जाएंगे. इसके साथ ही अविवाहित वयस्क व्यक्ति जिनके माता-पिता नहीं हैं, उन्हें एकल परिवार के रूप में मान्यता दी जाएगी और वे भी इस योजना के पात्र होंगे.

राज्य सरकार की ओर से बड़ी पहल

जारी निर्देशों को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि यह फैसला आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. उन्होंने कहा कि  पहले परिवार की परिभाषा को लेकर भ्रम की स्थिति थी, जिससे योजना के लाभार्थियों के चयन में कठिनाई हो रही थी. अब स्पष्ट दिशा-निर्देशों से यह समस्या दूर हो जाएगी.  मंत्री ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है.

सर्वे में 1.04 करोड़ परिवारों की पहचान

राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत लाभुकों की पहचान के लिए व्यापक सर्वेक्षण कराया है.इस व्यापक सर्वेक्षण में 1 करोड़ 4 लाख 90 हजार परिवारों की सूची तैयार की गई है. जिसके सत्यापन होने के बाद ग्राम सभा में इन नामों पर सहमति लेकर अंतिम सूची तैयार की जाएगी और फिर उन्हें लाभ दिया जाएगा.

इन परिवारों को नहीं मिलेगा PM AWAS YOJANA का लाभ

हालांकि ग्रामीण विकास विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ परिवार इस योजना के पात्र नहीं होंगे. ऐसे 11 मानक तय किए गए हैं जिनके आधार पर अपात्र परिवारों को योजना से बाहर किया जाएगा. इनमें शामिल हैं:

  • जिनके पास पक्का मकान है
  • जिनके पास मोटर युक्त तिपहिया या चौपहिया वाहन है
  • जिनके पास मशीनी कृषि उपकरण हैं
  • जिनके पास ₹50,000 या उससे अधिक लोन सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड है
  • जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है
  • जो आयकरदाता हैं
  • जिनके परिवार का कोई सदस्य ₹15,000 से अधिक मासिक आय प्राप्त करता है
  • जिनके पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम है
  • जो व्यवसाय कर देते हैं
  • जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है
  • जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि है