Janaki vs State of Kerala : केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार (16 जुलाई) को सुरेश गोपी अभिनीत फिल्म ‘जेएसके – जानकी बनाम केरल राज्य’ के निर्माताओं द्वारा दायर रिट याचिका को बंद कर दिया. कोर्ट का यह फैसला 11 जुलाई को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा यू/ए प्रमाण पत्र देने बाद आया है. फिल्म के प्रोडक्शन और सीबीएफसी के बीच कानूनी झगड़ा मुख्य पात्र ‘जानकी’ के नाम को लेकर था, जो एक बलात्कार पीड़िता है. सीबीएफसी ने फिल्म का टाइटल बदलकर ‘जानकी वी’ करने का सुझाव दिया था, जिस पर प्रोडक्शन ने अपनी सहमति दे दी।
मामले की सुनवाई कर रहें न्यायमूर्ति एन. नागरेश ने कहा कि यह जानकारी दी गई है कि याचिकाकर्ता ने फिल्म का संशोधित संस्करण प्रस्तुत किया है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने 11/07/2025 को प्रमाण पत्र जारी किया है। जिससे याचिकाकर्ता की शिकायत अब दूर हो गई है। न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि वह दर्शकों को इस फिल्म के खिलाफ उपभोक्ता अदालत जाने से रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक टिप्पणी भी दे रहा है.
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याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि फिल्म के पुराने नाम के साथ फिल्म का टीजर और विज्ञापन सामग्री जारी करने से कुछ कानूनी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि उन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जिनमें फिल्म के संशोधित संस्करण को अब सेंसर प्रमाणपत्र दिया जा रहा है,यह घोषित किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा पुराने नाम के साथ सामग्री/टीजर का उपयोग करने से कानूनी रूप से याचिकाकर्ता पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा ।
कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब ये फिल्म कल (17 जुलाई) सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इससे पहले सीबीएफसी ने न्यायालय को बताया था कि वह 27 जून को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली फिल्म को प्रमाणित करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है कि निर्माता टाइटल में ‘जानकी’ नाम बदल दें और नाम को म्यूट कर दें. फिल्म में 96 कट लगाने का सुझाव भी दिया गया था। जिसके बाद प्रोडक्शन हाउस ने नाम बदलकर ‘जानकी वी.’ या ‘वी. जानकी’ रखने पर सहमति जताई ।