Noida News : गौतम बुद्ध नगर के वाहन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के आदेश के तहत 1 नवंबर 2025 से नोएडा और गाजियाबाद में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों तथा 10 साल पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के अनुपालन में एआरटीओ डॉ. उदित नारायण पांडेय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ वायु गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

2 लाख 8 हजार वाहनों पर पड़ेगा सीधा असर

इस नियम का प्रभाव गौतम बुद्ध नगर में पंजीकृत लगभग 2 लाख 8 हजार वाहनों पर पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार पुराने वाहन अधिक मात्रा में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जो न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। इस नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाएंगे, जो पुराने वाहनों की स्वचालित पहचान करके उन्हें ईंधन देने से रोकेंगे।

वाहनों की संख्या में कमी लाने की पहल

एआरटीओ गौतम बुद्ध नगर की ओर से प्रभावित वाहन स्वामियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। विभाग ने सभी संबंधित वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाएं या वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था अपनाएं। अधिकारियों ने नागरिकों को पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करने, मेट्रो और बस जैसे सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने तथा कारपूलिंग को बढ़ावा देने की सलाह दी है ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या में कमी लाई जा सके।

यह पहल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते

वायु प्रदूषण से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस नीति से न केवल हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि नागरिकों को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल वाहनों की ओर प्रेरित करने में भी मदद मिलेगी।