Uttar Pradesh : मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अब्बास अंसारी (MLA Abbas Ansari) को आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA court) ने हेट स्पीच मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है।

इस मामले से बिगड़ी बात

अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (Bharatiya Samaj Party) के विधायक हैं, पर 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच देने का आरोप था। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि “चुनाव के बाद सरकार बनने पर अधिकारियों के साथ हिसाब-किताब बराबर कर लिया जाएगा।” इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था और चुनाव आयोग ने उनके चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक भी लगाई थी। बाद में इस मामले में केस दर्ज किया गया था।

मुख्तार अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका

आज मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी के साथ-साथ उनके भाई और मंसूर अंसारी को भी दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दो साल की सजा सुनाई है।

2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में लड़ा चुनाव

अब्बास अंसारी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ा था। उस समय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था। इस गठबंधन के तहत उन्हें टिकट मिला और वे जीत भी गए।हालांकि, अब सुभासपा ने सपा से गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ हाथ मिला लिया है। अब्बास अंसारी ओमप्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक हैं।

आगे की राह नहीं है आसान

इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी पर सवाल खड़े हो गए हैं। दो साल की सजा मिलने से उनकी राजनीतिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। वे इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।