Supreme Court on Kanwar Yatra :कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों में QR कोड लगाने और दुकान मालिकों की पहचान को लेकर लागू नियमों को लेकर UP-उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
बता दें कि UP-उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी एक फैसले में कांवड़ यात्रा मार्ग पर QR कोड और दुकान मालिकों की पहचान को अनिवार्य किया गया था. जिसको लेकर दायर याचिकाओं में कहा गया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर रेस्तरां, ढाबों और खाने-पीने की दुकानों पर मालिक का नाम और धर्म प्रदर्शित करने के लिए QR कोड लगाने का आदेश अनुचित है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि दुकान मालिकों को अपनी पहचान उजागर करने के लिए बाध्य करना गलत है.
मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा. जिसपर याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि तब तक कांवड़ यात्रा समाप्त हो जाएगी, जिससे याचिका का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा.
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वहीं इस मामले एक पक्षकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि कुछ लोग जो कांवड़िए नहीं हैं, दुकान मालिकों के नाम और धर्म की जानकारी खोज रहे हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित की है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सभी हस्तक्षेप याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सरकार को अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा. कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों और ढाबों पर मालिक के नाम और धर्म का विवरण प्रदर्शित करने के लिए QR कोड लगाने के आदेश को चुनौती दी गई है. इस मामले पर अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हैं.