Sheikh Hasina : ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने बुधवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई. अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुज़ा मोजुमदार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शेख हसीना के खिलाफ यह फैसला सुनाया. न्यायाधिकरण ने इसी फैसले में गाइबांधा के गोविंदगंज निवासी शकील अकंद बुलबुल को भी दो महीने की जेल की सजा सुनाई.
क्या है मामला
बता दें कि अवामी लीग नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 11 महीने पहले पद और देश छोड़ने के बाद पहली सजा मिली है. बता दें कि ICT के अभियोजकों ने मामले में हसीना और दो अन्य पर पिछले वर्ष एक हिंसक कार्रवाई में कथित भूमिका के लिए सामूहिक हत्या सहित मानवता के विरुद्ध अपराध का औपचारिक रूप से आरोप लगाया था. इस मामले में पिछले महीने सैकड़ों लोग मारे गए थे.
एक महीने में 1,400 लोगों की हत्या
जानकारी के लिए बता दें कि आईसीटी की स्थापना 2009 में हसीना द्वारा बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अपराधों की जांच और उन पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी.
संगठन के न्यायिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के छह वरिष्ठ नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक नेता को उनके दोषसिद्धि के बाद फांसी पर चढ़ा दिया गया. हालांकि इन प्रयासों के बावजूद देश में हिंसा जारी रही और संयुक्त राष्ट्र अधिकार कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच देश में लगभग 1,400 लोग मारे गए.